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आपरेशन कन्विक्शन” के तहत आरोपी को मिली सजा

शोहरतगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में की थी गिरफ्तारी, 9 महीने बाद फैसला

शोहरतगढ़ में “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल और थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। आरोपी के खिलाफ एक साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद रफी द्वारा सुनाई गयी है।

करीब नौ महीने के अंदर आया फैसला

शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2024 में एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी धनबहादुर पुत्र हुमे विश्वकर्मा निवासी उपरहवा थाना पिपरा बाणगंगा एक नगर पालिका अंचल लुंबिनी, जनपद कपिलवस्तु नेपाल के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 66/2024 धारा 8/22/23 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। करीब नौ महीने तक चली सुनवाई में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाया। जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें एक वर्ष की कठोर कारावास और रु 1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

पैरवी का परिणाम

इस मामले में पुलिस और जिला मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राम सूरत यादव और न्यायालय के पैरोकारी में मुख्य आरक्षी रवि गौड़ थाना शोहरतगढ़ के योगदान को सराहा गया। उनके अथक प्रयासों के चलते करीब नौ महीने के अंदर न्यायालय से सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त की गई।

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